मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बकरी पालन को स्वरोजगार और आय का साधन बनाने के उद्देश्य से 10+1 बकरी यूनिट योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 10 बकरी और 1 उन्नत नस्ल के बकरे की यूनिट उपलब्ध कराने के लिए बैंक ऋण के साथ सरकारी अनुदान दिया जाता है। योजना का संचालन मध्य प्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा किया जाता है और यह प्रदेश के सभी जिलों में लागू है।
अगर आप भी बकरी पालन शुरू करके अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, तो MP Bakri Palan Yojana 2026 आपके लिए उपयोगी हो सकती है। आइए जानते हैं योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है, कौन आवेदन कर सकता है और चयन की प्रक्रिया क्या है।
क्या है MP 10+1 बकरी यूनिट योजना?
मध्य प्रदेश सरकार की बैंक ऋण एवं अनुदान पर 10+1 बकरी इकाई का प्रदाय योजना का मुख्य उद्देश्य देशी बकरियों की नस्ल में सुधार करना, पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना तथा मांस और दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है। योजना में 10 स्थानीय नस्ल की बकरियां और एक उन्नत नस्ल का बकरा शामिल किया जाता है।
सरकारी जानकारी के अनुसार, योजना का लाभ भूमिहीन, कृषि मजदूर, सीमांत एवं लघु कृषकों सहित सभी वर्गों के पात्र हितग्राहियों को दिया जा सकता है। योजना के लिए आवेदक को बकरी पालन का अनुभव होना भी आवश्यक बताया गया है।
10+1 बकरी यूनिट की लागत कितनी है?
विभाग की उपलब्ध योजना जानकारी के अनुसार 10+1 बकरी यूनिट की कुल लागत ₹77,456 निर्धारित है। इसमें बकरियों, बकरे, बीमा और शुरुआती आहार का खर्च शामिल है।
| खर्च का विवरण | राशि |
|---|---|
| 10 स्थानीय नस्ल की बकरियां | ₹60,000 |
| 1 जमुनापारी/बारबरी/सिरोही/बीटल बकरा | ₹7,500 |
| 5 वर्ष का बीमा | ₹6,986 |
| 3 माह का बकरी आहार | ₹2,970 |
| कुल इकाई लागत | ₹77,456 |
यानी योजना के तहत लाभार्थी को निर्धारित लागत के आधार पर बकरी पालन यूनिट स्थापित करने में वित्तीय सहायता मिलती है।
कितनी सब्सिडी मिलेगी?
इस योजना में वर्ग के अनुसार अनुदान का प्रावधान है। सरकारी योजना विवरण के अनुसार अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के हितग्राहियों को 60 प्रतिशत तक अनुदान, जबकि सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है।
₹77,456 की निर्धारित इकाई लागत के आधार पर:
- SC/ST वर्ग: ₹46,474 तक अनुदान
- सामान्य वर्ग: ₹30,982 तक अनुदान
- हितग्राही अंशदान: इकाई लागत का 10 प्रतिशत
- शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से पूरी की जाती है।
ध्यान रखें कि वास्तविक स्वीकृति और वित्तीय व्यवस्था संबंधित विभागीय प्रक्रिया तथा बैंक/स्थानीय स्तर पर स्वीकृति के अनुसार होगी।
कौन ले सकता है योजना का लाभ?
MP Bakri Palan Yojana के लिए मुख्य रूप से निम्न वर्ग के लोगों को पात्र बताया गया है:
- मध्य प्रदेश के पात्र निवासी
- भूमिहीन व्यक्ति
- कृषि मजदूर
- सीमांत किसान
- लघु किसान
- बकरी पालन में रुचि रखने वाले पात्र पशुपालक
- आवेदक को बकरी पालन का अनुभव होना चाहिए
सरकारी जानकारी में यह योजना सभी वर्गों के लिए बताई गई है और प्रदेश के सभी जिलों में संचालित होने का उल्लेख है। (Ministry of Power, Government of India)
MP Bakri Palan Yojana के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना की आवेदन प्रक्रिया सामान्य ऑनलाइन फॉर्म भरकर सीधे सब्सिडी लेने वाली प्रक्रिया नहीं बताई गई है। उपलब्ध सरकारी जानकारी के अनुसार हितग्राहियों का चयन स्थानीय स्तर पर अनुमोदन के माध्यम से किया जाता है।
चयन प्रक्रिया में:
- हितग्राही का ग्राम सभा में अनुमोदन होता है।
- ग्राम सभा से अनुमोदित नाम जनपद पंचायत की सभा में भेजे जाते हैं।
- इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे अनुमोदन किया जाता है।
- पात्र हितग्राही को बैंक ऋण और अनुदान के माध्यम से यूनिट उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
आवेदन और योजना से संबंधित जानकारी के लिए अपने जिले के पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु औषधालय के प्रभारी या उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं कार्यालय से संपर्क करना उपयोगी रहेगा। (
योजना का उद्देश्य क्या है?
सरकार की इस योजना का उद्देश्य सिर्फ बकरियां उपलब्ध कराना नहीं है। इसके पीछे स्थानीय बकरी नस्ल में सुधार, मांस एवं दूध उत्पादन बढ़ाना और ग्रामीण परिवारों के लिए आय का अतिरिक्त साधन तैयार करना प्रमुख उद्देश्य हैं।
बकरी पालन छोटे किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए कम स्तर से शुरू किया जा सकने वाला पशुपालन व्यवसाय है। 10+1 यूनिट के माध्यम से शुरुआत करने वाले पशुपालक आगे चलकर अपनी यूनिट का विस्तार भी कर सकते हैं, हालांकि विस्तार और अतिरिक्त वित्तीय सहायता के नियम अलग हो सकते हैं।
आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
योजना में आवेदन करने से पहले अपने जिले के पशुपालन विभाग से वर्तमान लक्ष्य, आवेदन की तारीख, आवश्यक दस्तावेज और चयन की स्थिति जरूर पता कर लें। सरकारी योजना पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी में आवेदन प्रक्रिया ग्राम सभा और पंचायत स्तर के अनुमोदन से जुड़ी हुई है। (CM Helpline)
साथ ही, किसी भी व्यक्ति को योजना के नाम पर अनधिकृत शुल्क न दें। योजना की जानकारी और आवेदन संबंधी प्रक्रिया के लिए आधिकारिक पशुपालन विभाग अथवा संबंधित पशु चिकित्सा कार्यालय से जानकारी लेना बेहतर है।
MP Bakri Palan Yojana 2026 मध्य प्रदेश में बकरी पालन को बढ़ावा देने वाली एक महत्वपूर्ण पशुपालन योजना है। इसमें 10+1 बकरी यूनिट की निर्धारित लागत ₹77,456 है और पात्रता के अनुसार SC/ST हितग्राहियों को 60 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है। योजना में बैंक ऋण और हितग्राही अंशदान की भी व्यवस्था रखी गई है।
अगर आप मध्य प्रदेश में बकरी पालन शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सबसे पहले अपने ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत या नजदीकी पशु चिकित्सा कार्यालय में योजना की वर्तमान उपलब्धता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी जरूर लें।