कृषि यंत्रों पर मिलेगा सब्सिडी का लाभ
राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है, जिसके तहत कृषि मशीनों पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह सुविधा “सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM)” योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही है, जिसका उद्देश्य खेती में आधुनिक तकनीकों और मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाना है, ताकि किसानों का समय और श्रम बच सके। इस योजना से प्रदेश के किसानों को खेती में तकनीकी सुधार के जरिए बेहतर उत्पादकता और लागत में कमी लाने का अवसर मिलेगा।
योजना का उद्देश्य
राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को नवीनतम तकनीकों से सशक्त बनाना है, ताकि कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़े और किसानों की आय में भी वृद्धि हो। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे योजना का प्रचार-प्रसार करें और किसानों को इसके लाभ के बारे में जागरूक करें।
कृषि मशीनों पर मिलने वाली सब्सिडी के लाभ
राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी 40% से लेकर 50% तक होगी और यह किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों की खरीद पर मिलेगी। इन यंत्रों में प्रमुख हैं:
(1) सीड ड्रिल / सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल
- SC/ST/लघु/सीमान्त और महिला किसान: 50% या अधिकतम ₹15,000-28,000
- अन्य किसान: 40% या अधिकतम ₹12,000-22,400
(2) डिस्क प्लाऊ / डिस्क हैरो
- SC/ST/लघु/सीमान्त और महिला किसान: 50% या अधिकतम ₹20,000-50,000
- अन्य किसान: 40% या अधिकतम ₹16,000-40,000
(3) मल्टी क्रॉप थ्रेसर
- SC/ST/लघु/सीमान्त और महिला किसान: 50% या अधिकतम ₹30,000-1,00,000
- अन्य किसान: 40% या अधिकतम ₹25,000-80,000
(4) रिज फरो प्लांटर / मल्टी क्रॉप प्लांटर / ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर
- SC/ST/लघु/सीमान्त और महिला किसान: 50% या अधिकतम ₹30,000-75,000
- अन्य किसान: 40% या अधिकतम ₹24,000-60,000
(5) चिजल प्लाऊ
- SC/ST/लघु/सीमान्त और महिला किसान: 50% या अधिकतम ₹10,000-20,000
- अन्य किसान: 40% या अधिकतम ₹8,000-16,000
(6) रोटावेटर
- SC/ST/लघु/सीमान्त और महिला किसान: 50% या अधिकतम ₹42,000-50,400
- अन्य किसान: 40% या अधिकतम ₹34,000-40,300
इन यंत्रों की क्षमता 20 बी.एच.पी. से 35 बी.एच.पी. तक हो सकती है। सब्सिडी की राशि और प्रतिशत दोनों में से जो भी कम होगी, उसी के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी।
उदाहरण के रूप में , यदि चिजल प्लाऊ पर 50% सब्सिडी ₹5,000 होती है और अधिकतम राशि ₹10,000 तय है, तो किसान को ₹5,000 की सब्सिडी मिलेगी।
कृषि मशीनों पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनके पास खेती की जमीन हो या जिनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में आवेदनकर्ता के रूप में दर्ज हो। किसान को किसी भी कृषि यंत्र पर सब्सिडी केवल तीन साल में एक बार ही मिल सकती है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जनाधार नंबर
- जमाबंदी की नकल
- लघु/सीमान्त किसान का प्रमाण पत्र
- ट्रैक्टर का पंजीकरण प्रमाण पत्र (आर.सी.)
आवेदन की प्रक्रिया
किसान ई-मित्र केंद्र या ऑनलाइन जनाधार के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मंजूरी मिलने के बाद किसान किसी भी रजिस्टर्ड विक्रेता से कृषि यंत्र खरीद सकते हैं।
आवेदन के बाद किसान को एक रसीद मिलेगी, और प्रशासनिक मंजूरी के बाद ही वह यंत्र खरीद सकते हैं।