फसलों के लिए रबी फसल बीमा
राजस्थान में रबी फसल बीमा योजना की पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और किसान 31 दिसंबर तक अपनी रबी फसलों का बीमा करा सकते हैं। यह प्रधानमंत्री रबी फसल बीमा योजना के तहत है, जिसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, पाला और कीटों से होने वाले फसली नुकसान से सुरक्षा प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री रबी फसल बीमा योजना क्या हैं??
इस योजना के तहत, ऋणी और गैर-ऋणी किसानों दोनों के लिए बीमा की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए किसानों को अपनी फसल के नुकसान के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। ऋणी किसानों को बीमा संबंधित बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से किया जाएगा, जबकि गैर-ऋणी किसान नजदीकी सीएससी (सिटीजन सर्विस सेंटर) या बैंक के जरिए बीमा करा सकते हैं। बीमा कराने के लिए किसानों को आधार कार्ड, भूमि की नवीनतम जमाबंदी, और बैंक पासबुक जैसी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी।
कैसे होगा बीमा पंजीकरण??
किसान, जिन्होंने अल्पकालीन फसली ऋण लिया है, उनके लिए बीमा स्वचालित रूप से उनके संबंधित बैंक या सहकारी समिति के माध्यम से किया जाएगा। वहीं, गैर-ऋणी किसान अपना बीमा सीएससी या बैंक के जरिए करवा सकते हैं।
किसान को क्या मिलेगा फायदा?
फसल बीमा से किसानों को बुआई से लेकर कटाई तक किसी भी अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई मिलेगी। इस योजना के तहत किसान को बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत प्रीमियम जमा करना होगा, जबकि वाणिज्यिक फसलों के लिए प्रीमियम दर 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है।
अधिकृत बीमा कंपनियां
राजस्थान में विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री रबी फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए तीन प्रमुख बीमा कंपनियां अधिकृत की गई हैं:
- रिलायंस जनरल इंश्योरेंस – भरतपुर, चूरू, राजसमंद, जालौर, डूंगरपुर, टोंक, करौली
- क्षेमा जनरल इंश्योरेंस – श्रीगंगानगर, अलवर, बूंदी
- एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड – हनुमानगढ़, कोटा, बीकानेर, जयपुर, और अन्य जिलों में
बीमा कराने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर
सरकार ने किसानों से 31 दिसंबर तक बीमा कराने की अपील की है ताकि वे इस योजना का पूरा लाभ उठा सकें और अप्रत्याशित आपदाओं से बचाव कर सकें।
रबी फसल बीमा योजना किसानों को कृषि सुरक्षा प्रदान करने का एक शानदार अवसर है, जिसे समय रहते 31 दिसंबर तक अवश्य अपनाएं।