कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ
देशभर के किसानों की कृषि यंत्रों तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को सब्सिडी पर यंत्र उपलब्ध कराती है। इस कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए कुछ विशेष कृषि यंत्रों जैसे ग्राउंड नट डिकारटीकेटर- शक्तिचलित और रिजर पर सब्सिडी का ऐलान किया है। किसानों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि पहले 26 दिसंबर रखी गई थी, लेकिन लक्ष्य पूरा न होने के कारण अब आवेदन की अंतिम तिथि 6 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी गई है।
कृषि यंत्रों पर कितना मिलेगा अनुदान?
मध्य प्रदेश में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है। इनमें पुरुष, महिला, जाति वर्ग, और जोत श्रेणी के आधार पर किसानों को 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाती है। किसान इच्छुक हैं तो वे ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं कि उन्हें किस यंत्र पर कितनी सब्सिडी मिलेगी।
किसानों को देना होगा डिमांड ड्राफ्ट
सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए किसानों को धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) बनवाना होगा। इसके लिए किसान को अपनी बैंक पासबुक से संबंधित सहायक कृषि यंत्री के नाम पर डीडी बनवाना होगा। कृषि यंत्र “ग्राउंड नट डिकारटीकेटर- शक्तिचलित” के लिए 2000 रुपये और “रिजर” के लिए भी 2000 रुपये का डीडी बनवाना होगा। यदि योजना के तहत किसान का चयन नहीं होता है तो डिमांड ड्राफ्ट की राशि वापस कर दी जाएगी।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
कृषि यंत्र सब्सिडी के लिए आवेदन करने हेतु किसानों को कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। ये दस्तावेज इस प्रकार हैं:
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर (जिस पर OTP और अन्य सूचना भेजी जाएगी)
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- डिमांड ड्राफ्ट (डीडी)
- खसरा/खतौनी, बी 1 की नकल
कहाँ करें आवेदन?
किसान, जो मध्य प्रदेश में सब्सिडी पर कृषि यंत्र प्राप्त करना चाहते हैं, वे e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि किसान पहले से पोर्टल पर पंजीकृत हैं, तो वे आधार OTP के माध्यम से लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। यदि पंजीकरण नहीं हुआ है, तो किसान MP ऑनलाइन या CSC सेंटर पर जाकर बायोमैट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं।किसान अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी खेती को और अधिक सशक्त बना सकते हैं।अधिक जानकारी के लिए किसान अपने ब्लॉक या जिले के कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।